सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह सेबी को अदाणी समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए तीन महीने का विस्तार दे सकता है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से छह महीने का समय मांगा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि छह महीने का समय सही नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी।